सार
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद को गुजरात पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है। फंड हेराफेरी केस में अदालत की तीन जजों की पीठ ने धन के दुरुपयोग मामले में बुधवार को आदेश पारित किया।
विस्तार
धन का दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत में गुजरात पुलिस की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, दोनों जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर तीन जजों की पीठ ने तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग मामले में सहयोग का निर्देश दिया।
बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े मुकदमे में न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा भी शामिल हैं। इस याचिका में गुजरात सरकार ने प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती दी है।
अदालत ने कहा, "अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) का मानना है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उत्तरदाता (सीतलवाड़ और उनके पति) जरूरत पड़ने पर जांच में गुजरात पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे।"
अदालत ने कहा, "अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) का मानना है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उत्तरदाता (सीतलवाड़ और उनके पति) जरूरत पड़ने पर जांच में गुजरात पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे।"
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