बदायूं की बाबा कॉलोनी में ठेकेदार विनोद कुमार के दो बच्चों आयुष (13) और अहान (06) की चाकू से काटकर हत्या करने की जघन्य वारदात के चौथे दिन भी लोग हत्या की वजह जानने को उत्सुक हैं। पुलिस जो वजह बता रही है, वह लोगों के गले नहीं उतर रही। वे जावेद की कहानी पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
बाबा कॉलोनी के लोगों ने साजिद के मानसिक बीमार होने की कहानी को तो सिरे से ही खारिज कर दिया है। लोग कहते हैं कि वे वर्षों से साजिद की दुकान पर बाल कटवा रहे थे। कॉलोनी के तमाम बच्चे भी उसकी ही दुकान पर बाल कटवाते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि साजिद मानसिक बीमार था या बच्चों से नफरत करता था
साजिद की मनोदशा के बारे में जानने के लिए जब शुक्रवार को बाबा कॉलोनी के लोगों और उसके सैलून पर बाल कटवाने वाले बच्चों से बात की गई तो सभी ने उसके व्यवहार की तारीफ की। कहा, कभी उसका व्यवहार असामान्य नहीं लगा।
बच्चों ने बताया कि वे साजिद और जावेद को अंकल और भैया कहते थे। दोनों ही बच्चों को दुलारते थे और बाल भी काटते थे। कॉलोनी के लोग बोले- उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा कि साजिद बच्चों से नफरत करता था।
बाबा कॉलोनी की दूसरी गली में रहने वाले देश शर्मा ने बताया कि वह और उनके दोनों बेटे बाल कटवाने साजिद की ही दुकान पर जाते थे। उन्होंने कभी साजिद की कोई ऐेसी हरकत नहीं देखी जिससे यह लगे कि वह मानसिक रूप से परेशान था या बच्चों से नफरत करता था।
घटना के बाद से कॉलोनी के लोग इस बात को लेकर अचंभित हैं कि आखिर साजिद को क्यों मानसिक बीमार बताया जा रहा है। वह तो अच्छा-भला था। परचून दुकानदार रवि ने बताया कि वह जब भी बाल कटवाने जाते तो साजिद बड़े प्रेम से बात करता था। कभी वह मानसिक रूप से बीमार नहीं लगा।
राजेश ने बताया कि साजिद बहुत मिलनसार था। जावेद का भी सभी से अच्छा व्यवहार रहता था। सभी से दुआ सलाम करना उनकी आदत में था। जावेद के साजिद को मानसिक बीमार बताना उनके गले नहीं उतर रहा है। श्यामबाबू सागर भी जावेद की कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
दो बच्चों की हत्या के सह आरोपी जावेद को कोर्ट ने भेजा जेल
उधर, दो बच्चों की हत्या के सह आरोपी जावेद को पुलिस ने शुक्रवार को सीजेएम मोहम्मद साजिद के न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब जावेद की कोर्ट में अगली पेशी चार अप्रैल को होगी।
उधर, दो बच्चों की हत्या के सह आरोपी जावेद को पुलिस ने शुक्रवार को सीजेएम मोहम्मद साजिद के न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब जावेद की कोर्ट में अगली पेशी चार अप्रैल को होगी।
बाबा कॉलोनी निवासी ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बच्चों आयुष (13) व अहान (06) की 19 मार्च को शाम 6.30 बजे चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसमें नामजद साजिद वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि यह आरोपी उसके भाई जावेद ने नाटकीय ढंग से 21 मार्च को बरेली में आत्मसमर्पण कर दिया था
बदायूं पुलिस उसे लेकर आई। करीब 24 घंटे वह पुलिस के कब्जे में रहा। शुक्रवार को दिन में 11 बजकर 35 मिनट पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद साजिद की कोर्ट में पेश किया। जहां से जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पेशी की अगली तारीख 4 अप्रैल लगाई गई है। पुलिस ने जावेद और मुठभेड़ में मारे गए उसके भाई साजिद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, उसके मुताबिक दोनों हत्या के इरादे से एक साथ विनोद के घर घुसे थे। दोनों पर हत्या और जानलेवा हमले की धाराएं लगाई गईं हैं
जावेद पर इन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा
धारा 452 - अवैध रूप से घर में घुसना (सात साल तक की सजा और अर्थदंड)
धारा 307- हत्या का प्रयास (10 साल तक की सजा और जुर्माना)
धारा 302- हत्या ( मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना)
धारा 34 - समान आशय (दो या दो से अधिक एक राय होकर अपराध करें )
(वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कांत सक्सेना के मुताबिक, जावेद पर लगी धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। )
धारा 452 - अवैध रूप से घर में घुसना (सात साल तक की सजा और अर्थदंड)
धारा 307- हत्या का प्रयास (10 साल तक की सजा और जुर्माना)
धारा 302- हत्या ( मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना)
धारा 34 - समान आशय (दो या दो से अधिक एक राय होकर अपराध करें )
(वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कांत सक्सेना के मुताबिक, जावेद पर लगी धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। )