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Azam Khan: नफरती भाषण में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

 सार

आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।




विस्तार

सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया।

आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम बोले क्यों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।

आजम को किन धाराओं में कितनी हुई सजा?
-505(1)b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा
-171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल
-125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा

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