सार
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमला हुआ था। इस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है। खबरों के मुताबिक ममता सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर विचार कर सकती है।
विस्तार
तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाने का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को पारित आदेश में अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है।
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। गौरतलब है कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी।
ईडी की अपील थी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार ने अपील की थी कि केवल पश्चिम बंगाल पुलिस ही पूरे मामले की जांच करे। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि 17 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम पर भीड़ की तरफ से हमला मामले में जांच के लिए सीबआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।
ईडी की अपील थी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार ने अपील की थी कि केवल पश्चिम बंगाल पुलिस ही पूरे मामले की जांच करे। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि 17 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम पर भीड़ की तरफ से हमला मामले में जांच के लिए सीबआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।
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