सार
Karnataka Quota Bill: कर्नाटक में कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के लिए विधेयक को पारित किया था। विरोध के चलते सरकार ने 'कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024' को रोक दिया है। आइये जानते हैं कि विधेयक को लेकर क्या क्या हुआ...
विस्तार
कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आरक्षण निजी क्षेत्र में समूह-सी और डी, प्रबंधन और गैर-प्रबंधन के पदों पर लागू किया जाना था। इसको लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को बताया था कि कैबिनेट ने राज्य में उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा था कि कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।
इस विधेयक को सरकार ने भले ही राज्य के लोगों के भले के लिए बताया था लेकिन उद्योग घरानों और इनसे जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुर कर दिया। इनका कहना है कि प्रस्तावित विधेयक भेदभावपूर्ण है और इससे टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। आखिरकार सरकार ने बुधवार रात घोषणा कर दी कि विधेयक पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
आइये जानते हैं कि कर्नाटक में आरक्षण को लेकर प्रस्तावित विधेयक क्या था? विधेयक में क्या प्रावधान थे? बिल को लेकर विरोध क्या हो रहा है? पूरे मसले पर राज्य सरकार का क्या रुख है?
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