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SC: 'अब आप अलग पार्टी, फिर शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों', सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से मांगा जवाब

 सार

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि 'जब आप अलग पार्टी हैं और आपने ही उनके साथ न रहने का फैसला किया है फिर आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?'




विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर अजित पवार की एनसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि जब आप अलग पार्टी हैं तो आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से अपना जवाब शनिवार तक देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। पीठ ने अजित पवार की पार्टी से कहा कि हम चाहते हैं कि एनसीपी बिना शर्त इस बात की जानकारी दे कि वे शरद पवार की तस्वीर, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि 'अब आप एक अलग राजनीतिक पार्टी हैं और आपने ही साथ न रहने का चुनाव किया था, फिर अब क्यों उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है...अपनी पहचान बनाइए।

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